नोएडा में पुराने ट्रक-बस स्क्रैप कराने पर बड़ा फायदा, नए BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहन पर टैक्स में 100 प्रतिशत छूट, DM ने दिए निर्देश
- Shiv Kumar
- 24 Aug, 2026
एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और पुराने प्रदूषणकारी व्यावसायिक वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने “परिवर्तन योजना” के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति, पुराने ट्रकों और बसों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर के जरिए हटाने तथा उनके स्थान पर नए बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि पात्र वाहन मालिकों को इसके लाभ और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल सके। बैठक में परिवहन विभाग को पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया आसान बनाने और अधिकृत रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने से एनसीआर की हवा को साफ रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, नए और कम प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा मिलने से परिवहन क्षेत्र में भी बदलाव आएगा।
पुराने ट्रक-बस स्क्रैप कराने पर नए वाहन खरीदने का प्रोत्साहन
बैठक में एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने “परिवर्तन योजना” के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आने वाले आठ जिलों में बीएस-I, बीएस-II, बीएस-III और बीएस-IV उत्सर्जन मानक वाले पुराने ट्रकों एवं बसों को अधिकृत रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा यानी आरवीएसएफ के माध्यम से स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बदले वाहन मालिक नए बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं। योजना का उद्देश्य पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों की संख्या कम करना है। प्रशासन की ओर से वाहन मालिकों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने और प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया है।
नए वाहन पर मोटर यान कर में 100% तक छूट
परिवर्तन योजना के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार नया वाहन खरीदने पर मोटर यान कर में 100 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान है, जबकि प्रयुक्त वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मोटर यान कर पर 10 वर्ष की अवधि तक मान्य रहेगी। इसके अलावा योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रीकरण शुल्क पर भी पूर्ण छूट देने का प्रावधान बताया गया है। प्रशासन ने पात्र वाहन मालिकों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
पुराने लंबित टैक्स में भी मिल सकती है राहत
योजना के तहत एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत बीएस-I से बीएस-IV उत्सर्जन मानक वाले पुराने ट्रकों और बसों पर एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित कर दायित्व को माफ करने की व्यवस्था भी बताई गई है। हालांकि इसका लाभ उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा, जो अपने पुराने वाहन को अधिकृत आरवीएसएफ के माध्यम से स्क्रैप कराएंगे और उसके स्थान पर नया बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर उसका पंजीकरण कराएंगे। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को योजना की नियमित समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में एआरटीओ नंदकुमार, अभिषेक कनौजिया, उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण, उप कृषि निदेशक राजीव कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और बस, ट्रक व ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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