रेडीमेड गारमेंट्स के कारीगरों को मुफ्त प्रशिक्षण और टूलकिट, गौतमबुद्ध नगर में 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन का मौका

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गौतमबुद्धनगर में ओडीओपी योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट्स से जुड़े कारीगरों को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण और निशुल्क आधुनिक टूलकिट दी जाएगी। पात्र अभ्यर्थी 27 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य कारीगरों के कौशल, रोजगार और आय के अवसर बढ़ाना है।

गौतमबुद्धनगर में रेडीमेड गारमेंट्स से जुड़े अकुशल हस्तशिल्पियों और कारीगरों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार की एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत जिले में 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाले चयनित प्रशिक्षार्थियों को आधुनिक तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म की टूलकिट भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की ओर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य जिले के ओडीओपी उत्पाद रेडीमेड गारमेंट्स से जुड़े कारीगरों के कौशल को बेहतर बनाना, उनकी आय के साधनों को मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। प्रशिक्षण में सामान्य तकनीकी जानकारी के साथ क्राफ्ट की बेसिक और एडवांस्ड ट्रेनिंग तथा उद्यमिता विकास से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इससे कारीगर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अपने काम की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ा सकेंगे।


27 अगस्त तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

उपायुक्त उद्योग गौतमबुद्धनगर पंकज निर्वाण ने बताया कि प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना के लिए इच्छुक पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए विभाग की वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2026 है। अधिकारियों ने इच्छुक कारीगरों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद चयनित प्रशिक्षार्थियों को आधुनिक तकनीक पर आधारित उन्नत टूलकिट निशुल्क वितरित की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण के बाद कारीगरों को अपने व्यवसाय और काम को आगे बढ़ाने में व्यावहारिक मदद देना है।


18 वर्ष की उम्र और यूपी का निवासी होना जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र आवेदन की तारीख को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण के लिए किसी विशेष शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। यानी कम शैक्षिक योग्यता वाले कारीगर भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदक ने पिछले दो वर्षों में भारत सरकार या प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना के तहत संबंधित उत्पाद की टूलकिट का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभ दिया जाएगा। परिवार में पति और पत्नी को शामिल माना गया है।


जिला उद्योग केंद्र से भी ले सकते हैं जानकारी

योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी लेने के लिए इच्छुक लोग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, गौतमबुद्धनगर में किसी भी कार्यदिवस पर संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक आवेदन करने से पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लेना भी उपयोगी रहेगा। किसी तरह की जानकारी या सहायता के लिए सहायक आयुक्त उद्योग वत्स कृष्णा से मोबाइल नंबर 9899811994 और रविन्द्र कुमार से मोबाइल नंबर 9456671832 पर संपर्क किया जा सकता है। विभाग का उद्देश्य जिले के रेडीमेड गारमेंट्स से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराकर उनके रोजगार और आय के साधनों को मजबूत करना है।

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