नोएडा में आबकारी विभाग का एक्शन, शराब दुकानों से बार और कैंटीन तक हुई जांच, बंदी के बाद अवैध बिक्री रोकने के निर्देश

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गौतमबुद्धनगर में आबकारी विभाग ने 21 सितंबर को शराब दुकानों और बार का औचक निरीक्षण किया। गोपनीय टेस्ट परचेज, POS मशीन से बिक्री, CCTV और दुकान बंद होने के बाद अवैध बिक्री की जांच की गई।

गौतमबुद्धनगर में आबकारी विभाग की टीमों ने 21 सितंबर 2026 को विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत जिले में संचालित शराब की दुकानों और बार का औचक निरीक्षण किया। यह अभियान आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश और जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में चलाया गया। जिला आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में आबकारी टीमों ने देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल शॉप और बार अनुज्ञापनों की जांच की। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों और विक्रेताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार शराब की बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।


शराब की बिक्री और कीमतों को लेकर दिए निर्देश

आबकारी टीमों ने दुकानों पर शराब के अलग-अलग ब्रांड प्रदर्शित करने के साथ ही POS मशीन के जरिए स्कैन कर निर्धारित मूल्य पर ही मदिरा की बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीमों ने विक्रेताओं को बिक्री प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा। इसके साथ ही कैंटीनों की भी गहनता से जांच की गई। विभाग की ओर से दुकानों पर गोपनीय टेस्ट परचेज भी कराया गया, जिससे बिक्री व्यवस्था और निर्धारित प्रक्रिया के पालन की जांच की जा सके।


CCTV की रियल टाइम रिकॉर्डिंग पर जोर

निरीक्षण के दौरान आबकारी विभाग की टीमों ने सभी मदिरा दुकानों पर लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को रियल टाइम में संचालित रखने के निर्देश दिए। विभाग ने दुकानदारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दुकानों पर लगे कैमरे सही तरीके से काम करते रहें और रिकॉर्डिंग व्यवस्था लगातार संचालित हो। अभियान के दौरान टीमों ने शराब की दुकानों की व्यवस्थाओं और बिक्री प्रक्रिया को भी देखा।


दुकानें बंद होने के बाद अवैध बिक्री पर निगरानी

विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी टीमों ने यह भी सुनिश्चित कराया कि मदिरा दुकानों की निर्धारित बंदी के बाद किसी भी तरह से अवैध शराब की बिक्री न हो। विभाग की टीमों ने दुकानों की बंदी के बाद होने वाली संभावित अवैध बिक्री को रोकने के लिए निगरानी की। आबकारी विभाग के इस अभियान का उद्देश्य जिले में शराब की बिक्री को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित कराना और अवैध बिक्री पर रोक सुनिश्चित करना रहा।

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