ग्रेटर नोएडा में रोबिन की हत्या के मामले में तीन भाइयों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 35-35 हजार का जुर्माना

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ग्रेटर नोएडा की अदालत ने रोबिन सिंह हत्याकांड में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 35-35 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं, सबूत मिटाने के आरोपी मनीष को पांच साल की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली है।

ग्रेटर नोएडा की अदालत ने रोबिन सिंह हत्याकांड में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, मामले में सबूत मिटाने के आरोपी बागपत निवासी मनीष को पांच साल की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामला फरवरी 2022 का है, जब 22 वर्षीय रोबिन सिंह के लापता होने के बाद उसके पिता ने सूरजपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।


गुमशुदगी के बाद हत्या की जांच शुरू हुई

पुलिस के मुताबिक, रोबिन के लापता होने की जांच के दौरान उसकी हत्या किए जाने की आशंका सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या की धाराओं में दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई। जांच में सामने आया कि रोबिन का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। युवती की वर्ष 2019 में शादी हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी रोबिन उसे परेशान करता था। युवती ने इस बारे में अपने परिवार के लोगों को जानकारी दी थी।


मायके बुलाने के बाद हत्या का आरोप

पुलिस के अनुसार, 27 फरवरी को युवती ने रोबिन को पाली स्थित अपने मायके बुलाया था। वहां उसके भाई सुबोध, सागर और रवि मौजूद थे। आरोप है कि तीनों भाइयों ने मिलकर रोबिन की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव की पहचान छिपाने के लिए उसे कोट नहर में फेंक दिया गया। पुलिस की जांच और मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों भाइयों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।


सबूत मिटाने के आरोपी को भी सजा

मामले में सबूत मिटाने के आरोपी बागपत निवासी मनीष को भी अदालत ने दोषी माना। उसे पांच साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। वहीं, हत्या के दोषी सुबोध, सागर और रवि पर अदालत ने 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत के फैसले के बाद रोबिन सिंह हत्याकांड में चार आरोपियों को सजा हो गई है।

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