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ग्रेटर नोएडा के 4500 किसानों को बड़ी राहत, जमीन के बदले 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे को सरकार की मंजूरी

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ग्रेटर नोएडा में 2002 से 2013 के बीच अधिग्रहित या खरीदी गई जमीन के पात्र किसानों को मूल मुआवजे का 64.7% अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। करीब 4500 किसानों को 500 करोड़ रुपये से ज्यादा मिलने की उम्मीद है।

ग्रेटर नोएडा। 2002 से 2013 के बीच अधिग्रहित या खरीदी गई जमीन के किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की पुरानी मांग पर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार की मंजूरी के बाद अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पात्र किसानों को अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन किसानों को मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से अतिरिक्त मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सके थे। पात्रता पूरी करने वाले ऐसे किसानों को अब मूल मुआवजे का 64.7 फीसदी अतिरिक्त भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।


करीब 4500 किसानों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के करीब 4500 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण की ओर से पात्र किसानों को 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश जारी होने के बाद अब प्राधिकरण पात्र किसानों की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। इसके तहत किसानों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी और रिकॉर्ड के आधार पर पात्रता तय की जाएगी। पात्र पाए जाने वाले किसानों को नियमानुसार अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। इससे लंबे समय से इस मांग को लेकर इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।


हाईकोर्ट के फैसले का दिया गया हवाला
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान को लेकर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के ‘गजराज व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजा था। अब सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद प्राधिकरण इस मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। पात्र किसानों के दस्तावेजों और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। जांच के बाद यह तय किया जाएगा कि संबंधित किसान अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के लिए पात्र है या नहीं। पात्रता पूरी होने पर नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इस प्रक्रिया में उन किसानों को भी शामिल किया जाएगा, जो पहले आर्थिक या अन्य कारणों से मुआवजे को लेकर अदालत नहीं जा सके थे।


इन जनप्रतिनिधियों की बताई गई भूमिका
सरकार के इस आदेश को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया में कई जनप्रतिनिधियों की भूमिका बताई गई है। इनमें कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह और दादरी विधायक तेजपाल नागर के नाम शामिल हैं। किसानों की ओर से लंबे समय से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की जा रही थी। अब राज्य सरकार की मंजूरी के बाद पात्र किसानों को मूल मुआवजे का 64.7 फीसदी अतिरिक्त भुगतान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्राधिकरण की ओर से दस्तावेजों की जांच और पात्रता तय किए जाने के बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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