Noida: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल शाही मस्जिद-मंदिर विवाद में बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है. शाही मस्जिद की कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है. इस मामले में हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है.

अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी. उस दिन फ्रेश केस के तौर पर मामले की सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में यह मामला चल रहा है. हाई कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्षकारों को फौरी राहत मिली है.

बता दें कि संभल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 19 नवंबर को यह मुकदमा दाखिल किया गया था. हरिशंकर जैन ने यह मुकदमा दाखिल किया था. हिन्दू पक्ष की ओर से यह दावा किया गया है कि मुगल काल की शाही जामा मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी जहां कभी हरिहर मंदिर था. अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी.

इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगले आदेश तक पूजा स्थल के सर्वेक्षण की मांग वाले ने मुकदमे की सुनवाई न करें. 

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