एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से रिया चक्रवर्ती लगातार सुर्खियों में रही हैं। फैंस से लेकर सुशांत की फैमिली ने भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया। वहीं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले मे सीबीआई ने रिया और उनके पिता और भाई के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। साथ ही सीबीआई को फटकार भी लगाई गई है।

रिया चक्रवर्ती को मिली सुप्रीम राहत!

फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती उसके भाई और पिता को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सीबीआई द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर रद्द ही रहेगा। यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट का लुक आउट सर्कुलर रद्द करने का फैसला बरकरार रहेगा। इसी के साथ ही सीबीआई की अपील भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। रिया चक्रवर्ती उसके भाई और पिता के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर के मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट सख्त शब्दों में CBI को लगा दी फटकार

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका “तुच्छ” थी और केवल इसलिए दायर की गई थी क्योंकि आरोपी “हाई-प्रोफाइल” थे। रिया चक्रवर्ती इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर बड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हम चेतावनी दे रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए इतनी ये तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है। इस पर यकीनन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनकी समाज में गहरी जड़ें है। सीबीआई अगर जुर्माना और कुछ कड़ी टिप्पणियां लेना चाहती है तो मामले में बहस करें।

क्यों जारी हुआ था नोटिस?

सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने एक्टर की मौत की जांच की मांग करते हुए पटना में केस दर्ज कराया था और रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। बाद में इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई के पास आ गई थी। सीबीआई ने इस केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ लुक लाउट नोटिस अगस्त 2020 में जारी किया था। जिसे रिया और उनकी फैमिली ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें, फरवरी में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2020 में रिया चक्रवर्ती और उसके दो परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी एलओसी को रद्द कर दिया था। जिसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

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