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माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे को कोर्ट से दो साल की सजा, अब्बास अंसारी के विधायकी पर मंडराने लगा खतरा, हेट स्पीच का है मामला

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Mau: हेट स्पीच मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी पाया है और उन्हें सजा दी है. अब उनकी विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है. मऊ के एमपी—एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है. कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को कोर्ट लाया गया.

विधायकी पर मंडराने लगा खतरा

2022 विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच मामले में आरोपी और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया और दो साल की सजा सुनाई, वहीं, तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अब्बास अंसारी के भाई मंसूर को भी कोर्ट ने सजा सुनाई है. उन्हें 6 महीने के कैद के साथ-साथ एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट से दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद अब अब्बास अंसारी के विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है.

शनिवार को सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी अपने भाई उमर अंसारी के साथ एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. 2022 चुनाव प्रचार के समय का यह मामला है.

पुलिस प्रशासन को दी थी धमकी

3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र पहाड़पूरा मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने मऊ जिले के प्रशासन को चुनाव के बाद रोक कर हिसाब किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दी थी.

चाचा ने टिप्पणी से किया इनकार

उसके बाद एसआई गंगाराम बिंद ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिस मामले में आज कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट के फैसला के बाद अब्बास अंसारी के चाचा और सपा के सांसद अफजाल अंसारी ने इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. कहा कि बिना पूरी जानकारी के टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं. 

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