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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, विवादित ढांचा मानने से इनकार

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Prayagraj: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है. कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा है. शाही ईदगाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में यह सुनवाई हुई.

शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग

हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी. हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. विवादित ढांचा घोषित करने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से पांच मार्च 2025 को याचिका दायर की गई थी. 23 मई को सुनवाई खत्म हो गई थी. अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. उसी मामले में आज कोर्ट ने यह फैसला दिया है.

कोर्ट ने की याचिका खारिज

कोर्ट का कहना है कि मौजूदा तथ्यों और याचिका के आधार पर मथुरा की शाही ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता है. हिंदू पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि शाही ईदगाह का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थित मंदिर को तोड़कर किया गया है. इस मामले में 18 याचिका दायर की गई है, जिन पर सुनवाई चल रही है.

हिंदू पक्ष की ये दलील

हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने मासिर ए आलम गिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे एफएस ग्राउस तक के समय लिखी गी इतिहास की पुस्तकों का हवाला देते हुए कोर्ट के समक्ष कहा था कि वहां पहले दिर था, वहां पर मस्जिद का कोई साक्ष्य आज तक शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका है.  

क्या है विवाद

बता दें कि पूरा विवाद मथुरा के कटरा केशव क्षेत्र की 13.37 एकड़ जमीन पर है. इसमें मंदिर और मस्जिद दोनों है. 11 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि है, जबकि बाकी जमीन पर ईदगाह होने का दावा किया जा रहा है. दावा किया जाता है कि 1670 में औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान को तोड़कर शाही ईदगाह बनाया था.  

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