https://nownoida.com/uploads/images/ads/head2.jpg

इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली संभल जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति, जानिए कोर्ट ने दी क्या हिदायत

top-news
https://nownoida.com/uploads/images/ads/head1.png

Noida: संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत दे दी है. वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस दौरान मस्जिद के ढांचे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए.

शर्तों के साथ मिली इजाजत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी के अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने कोर्ट ने मस्जिद के रंगाई-पुताई की इजाजत दे दी है. अदालत ने मस्जिद के सिर्फ बाहरी दीवारों पर ही रंगाई पुताई की इजाजत दी है. वहीं, बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, इसमें यह ध्यान रखना होगा कि मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचे.

अब 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

इलाहाबाद  हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी. कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी कि मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है.

हाई कोर्ट ने एएसआई से मांगी थी रिपोर्ट

बता दें कि रमजान से पहले मस्जिद कमेटी ने जिला प्रशासन और एएसआई से जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी. प्रशासन की ओर से इसकी इजाजत नहीं मिली. जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने कोर्ट का रुख किया. इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिन्दू पक्ष ने आपत्ति दर्ज की थी. कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी. एएसआई ने कोर्ट से कहा था कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की अभी जरूरत नहीं है. साफ-सफाई की जा सकती है.

एएसआई की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति

मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज की थी और कोर्ट से रमजान और ईद को देखते हुए रंगाई पुताई की इजाजत देने की गुजारिश की थी. अब कोर्ट ने एएसआई को सात दिन के अंदर मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग का आदेश दिया है.

https://nownoida.com/uploads/images/ads/head1.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *