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अब नोएडा में फ्लैट खरीदारों को होगी दिक्कत, यूपी सरकार का नया निमय बनेगा सिर दर्द

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Noida: प्रॉपर्टी से जुड़े नए नियमों की वजह से घर-मकान खरीदने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 से 25,000 रुपए तक मूल्य वाले स्टाम्प पेपरों को चलन से बाहर कर दिया है। अब पुराने स्टाम्प पेपर के स्थान पर ई-स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाएगा।  पुराने स्टाम्प पपर को 31 मार्च के बाद उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में सरकार ने 31 मार्च तक निर्धारित समय सीमा तक 10 प्रतिशत शुल्क काटने के बाद शुल्क वापस करने पर सहमति व्यक्त की है।

31 मार्च के बाद होंगे अमान्य
31 मार्च के बाद भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर अमान्य हो जाएंगे। इस फैसले से फ्लैटों के पंजीकरण के लिए बिल्डरों के आग्रह पर सालों पहले ये दस्तावेज खरीदने वालों ने ने चिंता जताई है। खरीदारों के अनुसार कागजात वापस करने के लिए दी गई 15 दिन की अवधि बहुत कम है। क्योंकि वे समय सीमा के भीतर इन दस्तावेजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिनमें से कई 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य के हैं। 11 मार्च की अधिसूचना में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 से 25,000 रुपये तक के मूल्य वाले स्टाम्प पेपरों के लिए निर्धारित समय सीमा तक 10 प्रतिशत शुल्क काटने के बाद शुल्क वापस करने पर सहमति व्यक्त की है।  

स्टाम्प खरीदारों ने और मांगा समय
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एपेक्स गोल्फ एवेन्यू के घर खरीदारों के एक समूह ने एडीएम (वित्त और राजस्व) अतुल कुमार से मुलाकात की और सरकार से पूरी राशि वापस करने या उन्हें 31 मार्च के बाद भी स्टाम्प पेपर का उपयोग करने की अनुमति देने की मांग की। एपेक्स गोल्फ के रोहित ने बताया कि उनकी सोसायटी में घर खरीदने वालों ने 2019 में 2.5 से 3 लाख रुपये के स्टाम्प ड्यूटी पेपर खरीदे और उन्हें बिल्डर को सौंप दिया था। 730 फ्लैटों में से लगभग सभी ने स्टाम्प पेपर खरीदे थे। लगभग 50 प्रतिशत ने ई-स्टाम्प का विकल्प चुना, इस फैसले से प्रभावित होंगे।

नोएडा में 50 हजार लोग हो सकते हैं प्रभावित
बता दें कि दिसंबर 2024 तक यूपी के राहत पैकेज का विकल्प चुनने वाली 34 परियोजनाओं में लगभग 7,000 फ्लैटों का पंजीकरण होना बाकी था। एपेक्स गोल्फ में 730 फ्लैटों में से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। न्यू एरा फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (NEFOWA) के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि सरकार के नए निर्देश के बाद 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा के स्टाम्प पेपर प्रभावित हो सकते हैं। अगर एक औसत खरीदार ने 2 लाख रुपये के स्टाम्प पेपर खरीदे हैं, तो कम से कम 50,000 घर खरीदारों के  प्रभावित होंगे। उन्होंने बताया कि स्टाम्प ड्यूटी फ्लैट की कुल कीमत का लगभग 6 से 7 प्रतिशत होती है। इसके अतिरिक्त कुल कीमत का 1 प्रतिशत प्रोसेसिंग फीस के रूप में लिया जाता है।

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