Bulandshahr: धर्म परिवर्तन के बाद रेप का आरोपी दिव्यांग यूनुस कोर्ट ने सुनाई सजा, इतने साल तक काटना होगा कारावास, पढ़ें पूरा मामला
बुलंदशहर में एक दिव्यांग को धर्म परिवर्तन के बाद रेप का आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है
- Rishabh Chhabra
- 26 Mar, 2025
बुलंदशहर में एक दिव्यांग को धर्म परिवर्तन के बाद रेप का आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है. न्यायाधीश वरुण कुमार निगम की अदालत ने आरोपी दिव्यांग युवक यूनुस को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माना नहीं भरे जाने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
साल 2013 में भगा ले गया था महिला को यूनुस
बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा की रहने वाली एक महिला का विवाह अलीगढ़ में हुआ था. महिला अक्सर अपने मायके खुर्जा आती रहती थी. महिला के मोहल्ले में मुरादाबाद निवासी यूनुस का भी आना-जाना लगा रहता था. साल 2013 में यूनुस किसी तरह बहला फुसलाकर महिला को भगा ले गया. इस दौरान महिला के साथ उसका 10 साल का बेटा भी था. पीड़िता की मानें तो आरोपी यूनुस ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया और 2 साल तक उसके साथ रेप किया. यही नहीं किसी को कुछ भी बताने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी तक दी थी. किसी तरह एक दिन पीड़िता यूनुस के चंगुल से छूटकर घर पहुंच गई और परिजनों को पूरी आपबीती बताई.
खुर्जा कोतवाली में रेप की धाराओं में दर्ज कराया गया था मुकदमा
वहीं साल 2013 में महिला के लापता होने के बाद परिजनों ने थाना खुर्जा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन महिला के वापस आ जाने के बाद मामले में रेप की धाराएं जोड़ दी गई थीं. FIR में धर्म परिवर्तन का जिक्र भी था. पीड़िता ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि यूनुस ने उसका धर्म परिवर्तन कराया और बार-बार रेप किया. वहीं यूनुस का कहना था कि पीड़िता उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी. हालांकि कोर्ट में आरोपी इसको लेकर कोई सबूत पेश नहीं कर सका. कोर्ट ने यूनुस को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. यूनुस के वकील ने कोर्ट में कुछ दस्तावेज भी पेश किए, जबकि पीड़िता ने कहा कि जबरन उससे कोरे कागज पर साइन कराए गए थे.
पीड़िता से मुलाकात के दौरान छुपाई थी पहचान
ADGC क्राइम विजय कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को मुलाकात के दौरान अपना नाम गुड्डू शर्मा बताया था लेकिन बाद में वह यूनुस खान निकला. आरोपों के मुताबिक उसने महिला का धर्म परिवर्तन करा दिया था. हालांकि कोर्ट ने यूनुस को रेप के मामले में ही दोषी माना है. धर्म परिवर्तन को लेकर पीड़िता कोई सबूत पेश नहीं कर सकी.
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