Greater Noida: 8 लाख की रंगदारी मामले में पुलिस का चला 'हंटर'. की ये बड़ी कार्रवाई

- Rishabh Chhabra
- 03 Apr, 2025
ग्रेटर नोएडा के बिसरख में मीडिया में झूठा खबर चलाने और 8 लाख की रंगदारी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आशीष शर्मा, देव शर्मा और अन्य 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले की जांच में पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं. जिससे धमकाने और रंगदारी मांगने पुष्टि होती है.
ये था पूरा मामला
दरअसल 3 फरवरी 2025 को वादिया द्वारा थाना बिसरख में अभियुक्त आशीष शर्मा पुत्र भीष्म शर्मा निवासी ग्राम वेदपुरा, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर, देव शर्मा व अन्य 4-5 अज्ञात लोगों के द्वारा वादिया के घर आकर गाली गलौच करने व ट्राई सिटी के पत्रकार पंकज पराशर के द्वारा वादिया के देवर को फोन पर धमकी देने व खुद को रवि काना गैंग का आदमी बताते हुये वादिया के परिवार के खिलाफ मीडिया में झूठी खबर चलाने व अधिक खबरें न चलाने के लिये 8 लाख रुपये की मांग करने और मांग पूरी न करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी थी। वादिया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 0086/2025 धारा-333/351(2)/352/308/191(2) बीएनएस बनाम आशीष शर्मा पुत्र भीष्म शर्मा निवासी ग्राम वेदपुरा, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर, देव शर्मा व अन्य 4-5 अज्ञात पंजीकृत किया गया था।
27 मार्च को आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुआ था आरोप पत्र
इस मामले की जांच-पड़ताल के तहत मुकदमें में अभियुक्त आशीष शर्मा उम्र करीब 39 वर्ष, देव शर्मा उम्र करीब 36 वर्ष पुत्रगण भीष्म शर्मा, ग्राम वेदपुरा, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर व पंकज पाराशर पुत्र राजकरन शर्मा निवासी सिनियर सिटीजन होम्स, सेक्टर पाई-1, ग्रेटर नोएडा थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 42 वर्ष के द्वारा घटना कारित करने की पुष्टि हुई और मुकदमा उपरोक्त में धारा 308(4) बीएनएस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर धारा 308(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी। सबूतों के आधार पर अभियुक्त आशीष शर्मा व देव शर्मा, पंकज पाराशर उपरोक्त के विरूद्ध 27 मार्च 2025 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।
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