देश में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में बने आप के दफ्तर को खाली करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर पार्टी का दफ्तर बनाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा ’कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर बना है। इसलिए इसे खाली करना होगा। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए पार्टी को अतिरिक्त मोहलत दी जा रही है। आम आदमी पार्टी 15 जून तक अपने कार्यालय को खाली कर दे।’

कोर्ट ने लोकसभा चुनावों के चलते दिया अतिरिक्त समय
कोर्ट ने मामले में आगे कहा ’कि पार्टी अपने कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। इसके लिए वो भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करें।’ साथ ही कोर्ट ने भूमि और विकास कार्यालय को भी निर्देश दिया है ’कि वो चार हफ्ते के अंदर फैसला लेकर बता दें।’

दिल्ली हाईकोर्ट भी जता चुकी है मामले पर नाराजगी
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर जिस प्लॉट पर बनाया है वो राउज एवेन्यू की है। उस प्लॉट को दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। इससे पहले 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने पहले भी कहा था ’कि कैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी जमीन पर कब्जा कर सकती है। पार्टी को ये जमीन वापिस करनी होगी।’ उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक की मोहलत दे दी है।

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