Greater Noida: थाना सेक्टर-49 क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी बरौला के अंकित पासवान को को न्यायालय अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पाक्सो-द्वितीय) ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

तीन साल बाद आया कोर्ट का फैसला
19 मार्च 2021 को थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ड्यूटी पर गया था। शाम को लौटा तो पाया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल से वापस नहीं आई है। जानकारी करने पर पता चला कि अंकित भी लापता है। सहायक शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) चवन पाल सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें बताया कि किशोरी को आरोपी के पास से भंगेल से बरामद किया गया। किशोरी ने बयान दिया कि अंकित ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर पिलाया था। इसके बाद वह बेहोश हो गई, इसके बाद उसने अपने आप को गुरुग्राम में पाया। आरोपी ने शादी का दबाव बनाया। इन्कार करने पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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