उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें, कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा दी गई थी।

29 तारीख को हुआ था अपराध, 29 को ही आया फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी, जिसमें अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस किया गया था। जिसके बाद गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्टने 29 अप्रैल 2023 को कृष्णानंद राय की हत्या मामले में अफजाल अंसारी को सजा दी थी। जिसे 29 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

लोकसभा 2024 चुनाव में दर्ज की थी जीत

इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाजीपुर कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद अब अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उसे जीता भी था। आपको बता दें, साल 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अफजाल अंसारी पहली बार गाजीपुर से सांसद चुने गए थे।

कृष्णानंद राय के शरीर से निकली थीं 60 से ज्यादा गोलियां !

साल 2002 में बीजेपी ने कृष्‍णानंद राय को मोहम्‍दाबाद सीट से टिकट दिया था। 29 नवंबर 2005 को करीब 400 राउंड गोलियां बरसाकर भाजपा विधायक कृष्‍णांनद राय के साथ 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक, 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय को एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था, जिसके लिए वो हल्की बारिश की वजह से बुलेटप्रूफ गाड़ी के बिना सामान्य गाड़ी से निकल गए। जब शाम को वो लौट रहे थे, तब घेरकर एके-47 से अंधाधुंध फायरिंग करके कृष्‍णांनद राय के साथ 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस गोलीबारी में कृष्णानंद राय के शरीर से 60 से ज्यादा गोलियां मिली थी।

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