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मॉडल ममता राय को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, आपराधिक कार्रवाई पर लगी रोक

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Noida: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मॉडल ममता राय को राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने से रोक लगा दी है. शिवलिंग के साथ विवादास्पद पोस्टर मामले में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से कोर्ट ने जबाव दाखिल करने को कहा है.


न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है. अगरी तारीख 28 फरवरी 2025 तय की गई है. बता दें कि वाराणसी के सारनाथ थाना में फैशन मॉडल ममता राय के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. ममता पर आरोप है कि सावन में उन्होंने शहर में पोस्टर लगवाया था, जिसमें स्लोगन था कि मैं काशी हूं ममता राय. अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के नेता विक्रांत सिंह ने उसी पोस्टर पर आपत्ति दर्ज करते हुए केस दर्ज कराया था.

मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. ममता राय ने आरोप पत्र और पुलिस का कार्रवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उनकी ओर से दलील दी गई कि मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के विपरीत झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. 

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